Tax News 2024: टैक्सपेयर्स को सरकार की सौगात! ₹100000 तक का टैक्स डिमांड माफ़ [पुराने टैक्स माफ]

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कर समाचार 2024: Department of Central Board of Direct Taxes की तरफ से करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है । वे सभी करदाता जिनके ऊपर ₹100000 से अधिक तक का डायरेक्ट टैक्स बकाया है और इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें ₹100000 तक के टैक्स डिमांड का नोटिस भेजा हुआ है उन सभी के लिए Income Tax Department द्वारा राहत भरी खबर जारी की गई है। Income Tax Department ने 13 फरवरी 2024 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश में यह बता  दिया था कि जल्द ही इनकम टैक्स विभाग Tax Claim Demand पर छूट देने की घोषणा करेगा और आखिरकार इस Tax Claim Demand पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत इनकम टैक्स विभाग ने कर दी है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विभाग ने हाल ही में जारी किए गए अपने आदेश में बताया है कि जल्द ही एक करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर के ₹100000 तक के tax demand को माफ किया जाएगा।  अपने इस नए आदेश में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने बताया है कि एसेसमेंट ईयर 2010-2021 तक के लिए ₹25000 की टैक्स डिमांड में छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा । वही 2011 से 12 के असेसमेंट ईयर से लेकर 2015 से 16 तक के एसेसमेंट ईयर को ₹10000 के हिसाब से टैक्स डिमांड में छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा।

Tax News 2024: ₹100000 तक का टैक्स डिमांड माफ़

कुल मिलाकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि करदाताओं को ₹100000 से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी । इस नए फैसले से सरकार को लगभग 3500 करोड रुपए की कर मांगे वापस लेनी पड़ेगी । Department of Central Board of Direct Taxes ने यह साफ कर दिया है कि इस ₹100000 की सीमा के अंतर्गत टैक्स की मांग ,ब्याज ,जुर्माना, शुल्क, उपकार ,अधिक भार जैसे प्रमुख घटक शामिल किये जाएंगे। हालांकि यह अधिनियम टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों के अंतर्गत लागू नहीं होगा।

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कर समाचार 2024: अधिकतम 1 लाख रुपये तक कि tax demand माफ

जानकारी के लिए बता दे फरवरी 2024 में देश के अंतरिम बजट के दौरान इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लिया गया था। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इज़ ऑफ लिविंग और इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज के अंतर्गत टैक्स पेयर को यह सुविधा देने का निर्णय लिया था ,जिसमें उन्होंने टैक्सपेयर सर्विसेज को मध्य नजर रखते हुए बड़ा फैसला लिया और लगभग 1 लाख रुपए तक के डायरेक्ट टैक्स को माफ करने का आदेश पारित किया । इस पूरे फैसले में 1962 से बकाया छोटी-मोटी टैक्स डिमांड, नॉन वेरीफाइड डिमांड ,नॉन रिकॉन्सिल डिमांड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड को शामिल किया गया । इस पूरे फैसले के अंतर्गत टैक्सपेयर्स को एक लाख रुपए तक की टैक्स डिमांड माफ करने की घोषणा की गई ।

वित्त मंत्रालय ने ease of living और Ease of Doing Business के अंतर्गत लिया बड़ा फैसला

जैसा कि हम सब जानते हैं ऐसे कई सारे टैक्स पेयर होते हैं जो काफी लंबे समय से टैक्स के भुगतान को टालते रहते हैं ,ऐसे में इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1962 से ऐसे करोड़ टैक्सपेयर हैं जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इस भुगतान न करने की वजह से टैक्स पेयर्स की भुगतान राशि बढ़ती जाती है और भविष्य में भी टैक्स भरने से कतराते हैं और इसी वजह से उन पर भविष्य में बड़े मुकदमे  चलाये जाने की संभावना बनी रहती है।

इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इज़ ऑफ लिविंग और इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के विजन को ध्यान में रखते हुए इन सभी करदाताओं को राहत देने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत उनके अधिकतम एक लाख रुपए तक के पुराने टैक्स माफ करने की घोषणा (Tax News 2024)की गई, जिससे इन सभी करदाताओं को इनकम टैक्स के बकाए के भुगतान में राहत मिले और भविष्य में यह बिना किसी असुविधा के इनकम टैक्स का भुगतान कर सके।

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निष्कर्ष: टैक्स न्यूज़ 2024

कुल मिलाकर वर्ष 2024 के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग और देश के वित्त मंत्रालय ने पुराने बकाया टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है, जिससे पुराने एसेसमेंट ईयर के कई सारे सेटलमेंट हो जाएंगे और करदाता ₹10000 से लेकर ₹100000 तक की टैक्स क्लेम डिमांड छूट प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की पुराने बकाया टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने के इस नए फैसले की वजह से देश में करोड़ों टैक्सपेयर्स को सीधे तौर पर लाभ होगा। वही यह नया फैसला सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स विभाग और देश के वित्त मंत्रालय के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

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