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जीएसटी काउंसिल मीटिंग 2024 अपडेट: GST दरों के अंतर्गत हाल ही में हुई मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए फैसले पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। जानकारी के लिए बता दे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अब 28फीसदी की दर से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म से टैक्स लिया जाएगा । GST Council Meeting 2024 हाल ही में हुई इस मीटिंग के अंतर्गत वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन गेमिंग ,कसीनो और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों पर 28 फ़ीसदी जीएसटी वसूलने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को जल्द ही लागू भी किया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल मीटिंग 2024 अपडेट 28% तक GST
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग कसीनो और घुड़सवारी जैसे व्यवसाय जुआ की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे में इन सभी गेमिंग प्लेटफार्म से अब GST वसूली जाएगी। यह GST 28% प्रतिशत निर्धारित की गई है। ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़सवारी पर अब जल्द ही 28% की दर से उपभोक्ताओं से जीएसटी ली जाएगी । इसके साथ ही गेम्स ऑफ़ स्किल और गेम ऑफ चांस पर भी जीएसटी वसूली जाएगी।
गेमिंग प्लेटफार्म को भरना होगा 28% GST
GST Council Meeting 2024 की अंतिम रिपोर्ट में प्रवेश शुल्क सहित ऑनलाइन गेमिंग में प्राप्त प्रॉफिट पर कुल 28% gst लगाई जाएगी ।हालांकि कसीनो में gst की वसूली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें बताया गया है कि कसीनो में प्रारंभिक चिप्स खरीदने पर ही 28% gst लगाई जाएगी इसके पश्चात अगले दौर की कमाई से बने नए दांव पर किसी भी प्रकार की gst नहीं वसूली जाएगी । कुल मिलाकर जल्द ही कसीनो ,रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसे प्लेटफार्म से अब 28% gst वसूली जाएगी।
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म और कसीनो से GST लेने के पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं?
जैसा कि हम सब जानते हैं गेमिंग में दो तरह के गेम खेले जाते हैं एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी , स्किल अर्थात गेम आफ स्किल पर किसी प्रकार की कोई gst वसूली नहीं जाती परंतु गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब यह श्रेणी जुआ की श्रेणी में शामिल की जाती है । वे सभी प्रकार के गेम जो गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं उन्हें जुआ ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में नई जीएसटी परिषद के अनुसार गेम का अपॉर्चुनिटी अर्थात जुआ पर 28% टैक्स लिए जाने का कानून बनाया जाएगा।
अवसर का खेल और कौशल का खेल जीएसटी पर
dream11 जैसे खेल भी गेम का अपॉर्चुनिटी में शामिल होते हैं इसके अलावा रमी और फेंटेसी जैसे खेल भी कौशल का खेल कम और अवसर का खेल ज्यादा होते हैं। ऐसे में इन सभी खेलों पर अब 28% की gst वसूली जाएगी। इसके अलावा घुड़सवारी और सट्टेबाजी अर्थात कसीनो भी गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी में आते हैं । इस तरह gst नियम 2018 (31 ए) के अनुसार वे सभी खेल जो अवसर पर आधारित होते हैं वह जुआ ही माने जाएंगे और जुए से होने वाली कमाई पर 28% तक जीएसटी उपभोक्ता को भरना होगा।
कसीनो, घुड़ सवारी, Online Gaming जैसे गेम ऑफ ऑपर्चुनिटी को जुआ ही माना जायेगा
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए सभी खेल जो गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी में शामिल किए जाते हैं उन सभी खेलों को खेलने के लिए और जीतने के पश्चात उपभोक्ता को 28% gst का भुगतान करना होगा। जानकारी के लिए बता दे कौशल के खेल जैसे कि पहेली , क्रॉसवर्ड या फ्लैश कार्ड जैसे गेम विभिन्न प्लेटफार्म पर अवेलेबल है इन सभी प्लेटफार्म को कमीशन और सेवा शुल्क भरना पड़ता है। इन सभी खेलों के लिए 18% gst लिया जाता है।
इसके अलावा कसीनो जैसे ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध गेम में अब 28% तक का gst लिया जाएगा। कुल मिलाकर वे सभी खेल जो अवसर पर आधारित होते हैं अर्थात गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी से संबंधित होंगे उन सभी पर 28% तक का जीएसटी वसूला जाएगा।
Gaming platform और CASINO पर जीएसटी की गणना किस प्रकार की जाएगी ?
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर दो तरह से पैसा रखा जाता है खेल में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क और प्लेटफार्म शुल्क लिया जाता है और पॉट मनी अर्थात पुरस्कार की राशि मिलने पर उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाता है । कुल मिलाकर गेम ऑफ़ ऑपर्चुनिटी पर प्लेटफार्म और प्रवेश शुल्क 18% लिया जाता है जबकि पॉट मनी के रूप में 10% तक का चार्ज काट लिया जाता है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है की स्किल गेम सहित सभी ऑनलाइन गेम्स में 28% की gst की समान दरें वसूली जाएगी। हालांकि यह दर सकल राजस्व के आधार पर लागू की जाएगी। इसके अलावा कसीनो में प्रवेश के समय खरीदे गए चिप्स के कुल मूल्य पर 28% तक की GST ली जाएगी इसके पश्चात अगले राउंड की सट्टेबाजी में किसी प्रकार की gst को शामिल नहीं किया गया है।
निष्कर्ष
इस प्रकार वित्त मंत्रालय ने GST दरों की निर्धारित करने के लिए हाल ही में GST Council Meeting गठित की जिसमें गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी पर 28% तक का GST लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है ।वही गेम आफ स्किल पर 18% जीएसटी लगने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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