Good News For Government Employees: बल्ले बल्ले ! सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश, देखें जीओ

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सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हैसरकार अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश की संख्या 15 दिन से बढ़ाकर 31 दिन कर रही है। इसलिए यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको वर्ष 2024 में सरकारी विभागों में ईएल के लिए सरकार की नवीनतम अधिसूचना की जांच करनी चाहिए। इससे आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और अपने परिवार के लिए समय निकालने में अपनी अर्जित छुट्टियों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: कर्मचारियों को मिलेगी 31 दिन की छुट्टी

उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टियों को 31 दिनों तक बढ़ाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। फिलहाल कर्मचारी एक महीने में अधिकतम 16 दिन तक अपने विभाग में ईएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वे उत्तराखंड राज्य सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार विभाग के कार्य दिवसों के दौरान अधिकतम 31 दिनों की नियमित ईएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश का उपयोग करना बहुत अच्छी खबर है।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है

अर्जित अवकाश आधिकारिक अधिसूचना 2024

सचिव दिलीप जावलकर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के लिए उत्तराखंड राज्य के वित्त विभाग के ज्ञापन को अधिक्रमण करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्मचारी अपने रोजगार अवधि के दौरान अधिकतम 300 अर्जित छुट्टियों के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर वे नियमित अर्जित अवकाश चाहते हैं तो उन्हें जनवरी से जून के बीच अधिकतम 16 छुट्टियों की ही मंजूरी मिलती है और बाकी 16 छुट्टियां जुलाई से दिसंबर महीने के बीच लगाई जा सकती हैं। लेकिन अब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना को संशोधित कर दिया है और अब वे जनवरी से दिसंबर महीने के बीच किसी भी समय अधिकतम 31 दिनों के लिए ईएल का दावा कर सकते हैं। अब 16 दिनों की किस्त का कोई आधार नहीं है क्योंकि वे इस अधिसूचना से 31 दिनों की छुट्टियों का दावा कर सकते हैं। अधिसूचना 1 जनवरी 2024 से लागू कर दी गई है और अब सभी विभाग इस अधिसूचना के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

Good news for Government employees बल्ले बल्ले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 31 दिन का उपार्जित अवकाश
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कर्मचारियों के लिए कुल 300 अर्जित छुट्टियाँ

उत्तराखंड राज्य में सरकारी कर्मचारियों को अपने रोजगार के दौरान अधिकतम 300 तक अर्जित छुट्टियों के लिए दावा करने की सुविधा है। ये छुट्टियाँ कर्मचारियों के आत्म-विकास, विशिष्ट योग्यता पूरी करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए छुट्टियाँ देने सहित कई उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती हैं। हालांकि कर्मचारी एक जनवरी से 31 दिसंबर तक साल में अधिकतम 31 अर्जित अवकाश के लिए भी विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें साल में जनवरी से जून महीने तक केवल 16 अर्जित छुट्टियों का उपयोग करने की अनुमति होगी, उसके बाद वे जुलाई से दिसंबर महीने तक बाकी 15 छुट्टियों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने जनवरी से जून तक पहली 16 छुट्टियों का उपयोग नहीं किया है, तो अब उनके पास 31 दिसंबर तक आगामी 15 छुट्टियों के साथ इन सभी छुट्टियों का दावा करने का विकल्प है। इसलिए कर्मचारी वर्ष के अंतिम महीनों में 31 दिसंबर तक अधिकतम 31 सीखी हुई छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि सरकार ने अर्जित अवकाश की अवधि को खत्म कर दिया है, लेकिन राज्य में अर्जित अवकाश के लिए अन्य नियम पिछली अधिसूचना के अनुसार ही रहेंगे।

सरकार ने बिल विधानसभा को मंजूरी दे दी है

उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के बारे में उनसे चर्चा की थी। प्रमुख मांगों में से एक राज्य में अर्जित अवकाश प्रणाली को अद्यतन करना था, सरकार ने पिछले साल की विधानसभा में इसे मंजूरी दे दी थी और अब आधिकारिक ज्ञापन के माध्यम से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। इसके अलावा विभाग बच्चों की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश पर रहने वाली महिलाओं से वेतन का अतिरिक्त 20 प्रतिशत भी नहीं लेगा। ऐसे में यह राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छा फैसला है क्योंकि वे भी इस अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे थे।

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