आयकर रिटर्न के लंबित रिफंड 30 अप्रैल तक होंगे जारी, जब्त संपत्तियां भी की जाएंगी वापस

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आयकर रिटर्न समाचार: इनकम लंबे समय से आयकर रिफंड का इंतजार करने वाले करदाताओं के लिए आयकर विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण खबर जारी की गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि वह सभी करदाता जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अपने इनकम टैक्स रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं उन्हें उनका भुगतान 30 अप्रैल तक मिल जाएगा । सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि आयकर विभाग 30 अप्रैल तक इन सभी करदाताओं को उनका Income Tax Return वापस कर देगा । ऐसे में अतिरिक्त सूचना के लिए आयकर विभाग ने आयकर दाताओं  को नियमित रूप से ईमेल जांचने के लिए भी कहा है।

जल्द ही सुलझाए जाएंगे Pending Income Tax Return मामले

आयकर विभाग ने करदाताओं की जानकारी के लिए अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध करवाई है। आयकर विभाग ने बताया है कि यदि आयकरदाता आयकर विभाग को Income Tax Return का अनुरोध कर देता है और आयकर विभाग उन्हें सूचना का नोटिस भेजता है तो इसका मतलब कर दाता का आयकर संशोधन सफलतापूर्वक संसाधित कर दिया गया है । जिसका भुगतान उन्हें जल्द ही कर दिया जाएगा । इसी के साथ ही आयकर विभाग ने जल्द ही अन्य टैक्स से जुड़े मामलों की पहचान कर उनका निपटारा करने की भी बात कही है । वहीं विभिन्न कार्यवाही के दौरान जप्त की गई संपत्ति को भी वापस करने पर विचार किया जाएगा।

वे सभी आयकर दाता जो वर्ष 2024-25 के अंतर्गत Tax भर चुके हैं उन सभी के भी निलंबित टैक्स मामलों को जल्द ही आयकर विभाग द्वारा सुलझाया जाएगा और उनके भी टैक्स रिफंड जल्द से जल्द लौट आए जाएंगे। आयकर विभाग इस बारे में जोर-शोर से तैयारी शुरू कर चुका है जिसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा।

30 जून 2024 तक जब्त सम्पतियों पर भी होगा फैसला

इसी के साथ ही वे सभी करदाता जिनकी संपत्ति आयकर विभाग ने सील कर दी थी या आयकर विभाग द्वारा जप्त कर दी गई थी उन सभी करदाताओं की संपत्ति 30 जून 2024 तक वापस कर दी जाएगी । करीबन 150 ऐसे निवेदन है जो आयकर विभाग को 30 जून 2024 से पहले निपटाने हैं । ऐसे में आयकर विभाग लगातार यह कोशिश कर रहा है कि 30 जून 2024 से पहले इन जप्त की हुई संपत्ति के मामले में फैसला लिया जाए।

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2020-21 के IT मामलों को दी जायेगी प्राथमिकता

आयकर विभाग ने अपने वार्ता में बताया है कि आयकर विभाग सबसे पहले वर्ष 2020 के निलंबित दायरे और अपीलों को निपटाने का काम करेगा । विभाग द्वारा सबसे पहले वर्ष 2020 के निपटान को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे सारे अपीलों को 30 अप्रैल 2024 से पहले सुलझाये जाने की कोशिश की जाएगी। उसके पश्चात ही अन्य शिकायतों के समाधान शुरू किए जाएंगे जिसमें जल्द से जल्द ही निवारण और क जी आर ए एम KGRAM प्लेटफार्म के आधार पर भी तत्काल शिकायतों के हल करदाताओं को सुझाए जाएंगे।

हुई पहचान जिन्होंने अब तक रिटर्न नही फाइल किया

वहीं आयकर विभाग ने अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया है कि आयकर विभाग ने पिछले कुछ समय में 1.52 करोड़ ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जिनके आय स्रोत पर TDS काटा गया  है परंतु उन्होंने अब तक अपना Income Tax Return दाखिल नहीं किया है। जानकारी के लिए बता दें वे सभी करदाता जिनके आय स्रोत पर टीडीएस काटा जाता है उन्हें रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है।

लेकिन आयकर विभाग में 1.52 करोड़ ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है  जिनके आय स्रोत पर TDS काटने के बावजूद भी उन्होंने Income Tax Return दाखिल नहीं किया है। ऐसे करीबन 1.52 करोड़ व्यक्तियों को आयकर विभाग जल्द ही संपर्क करने वाला है जिससे करो के दौरान होने वाली हेरा फेरी का पता चलेगा और ऐसे लोगों को स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा और साथ ही रिटर्न भी दाखिल करना पड़ेगा।

इसी के साथ ही आयकर विभाग के पास में ऐसे लोगों का डाटा भी आया है जहां आयकर विभाग के पास उनके उच्च खरीद और नकद जमा के रिकॉर्ड है ऐसे लोगों को भी आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है।

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2024-25 के सारे मामलों के 1 महीने में होगा शिकायत का समाधान

हाल ही में में आयकर विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण नए फैसलों पर भी जानकारी मुहैया कराई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को बताया है कि अब करदाताओं को लंबित आयकर रिटर्न के मूल्यांकन के लिए अधिकारियों के पास डायरेक्ट आवेदन करना होगा। अब आयकर दाता धारा 195 ,197 और 206 c के अंतर्गत शुन्य या कम टीडीएस या टीसीएस प्रमाण पत्रों के आवेदनों के साथ सीधे तौर पर मूल्यांकन अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आवेदकों के आवेदनों को तेजी से देखा जाएगा और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी । आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के भीतर आयकर विभाग कोशिश करेगा कि इन सभी आवेदकों के लंबित रिफंड के मुद्दों को सुलझाया जा सके ।

निष्कर्ष: Income Tax Return News

कुल मिलाकर वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग बहुत बड़ी तैयारी कर चुका है और अपनी कार्य दक्षता को साबित करने के लिए एकदम तैयार खड़ा है जिसके अंतर्गत 30 अप्रैल 2024 तक वर्ष 2020 के लंबित रिफंड मामले सुलझाए जाएंगे । वहीं जप्त की गई संपत्तियों के मामले में भी 30 जून 2024 तक सुनवाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 अंतर्गत लंबित मूल्यांकन लंबित रिफंड मूल्यांकन के लिए अधिकारियों से आवेदन करने के पश्चात एक महीने के भीतर समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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